विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना: दिव्यांगजनों के लिए विवाह पर आर्थिक सहायता
उत्तर प्रदेश सरकार की विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना दिव्यांगजनों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत विवाह होने पर विकलांग युवक को ₹15,000, विकलांग युवती को ₹20,000 और यदि दोनों दिव्यांग हों तो ₹35,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद 15 दिन के भीतर संबंधित जिला कार्यालय में हार्डकॉपी जमा करना अनिवार्य है।

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना Marriage Incentive Reward Scheme
यह एक राज्य प्रायोजित योजना है और केवल उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी नागरिक ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की गई थी, जिसमें दिव्यांगजनों को विवाह करने पर पुरस्कार दिए जाते हैं। विवाह राज्य के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत होना चाहिए और एक या दोनों दिव्यांग व्यक्ति होने चाहिए। इस योजना के तहत विकलांग युवक के मामले में ₹15,000/- प्रदान किए जाते हैं और विकलांग युवती के मामले में ₹20,000/- प्रदान किए जाते हैं। युवक और युवती दोनों के विकलांग होने की स्थिति में ₹35,000/- प्रदान किए जाते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु:
· न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र।
· दंपति उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम पांच साल से वहां का निवासी होना चाहिए।
· दंपत्ति के किसी भी सदस्य को किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया हो।
· दंपत्ति में लड़की की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
· विवाह के समय पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
· दंपत्ति में से कोई भी आयकरदाता नहीं है।
· विवाह पंजीकृत हो चुका है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
· सबसे पहले आवेदकों को आधिकारिक पोर्टल https://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाना होगा।
· अब पंजीकरण पर क्लिक https://divyangjan.upsdc.gov.in/DefaultMrgForm.aspx?Type=u5fH6rnyiuD38jR61vmRCQ%3d%3d&appid=9OYR9kUytIsLilKZieD5xg%3d%3d करें।
· आवेदन पत्र भरें।
1. दंपत्ति की विकलांगता का प्रकार तथा प्रतिशत।
2. दंपत्ति का नाम।
3. दंपत्ति का वर्तमान पता।
4. विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र।
· आवेदन पत्र जमा करें।
नोट: आवेदन पत्र में वर्णित सभी बिंदुओं पर वांछित जानकारी देनी होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी 15 दिन के भीतर अपने जिले के जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
1. आयु प्रमाण।
2. पता प्रमाण।
3. फोटो।
4. विकलांगता प्रतिशत प्रमाण।
5. विवाह प्रमाण पत्र।
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