पंचायत कल्याण कोष योजना: पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश सरकार की पंचायत कल्याण कोष योजना का उद्देश्य ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष और पंचायत सदस्यों के पद पर रहते हुए मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को ₹2 लाख से ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह सहायता आत्महत्या या आपराधिक मामलों को छोड़कर दी जाती है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

Jun 18, 2025 - 23:36
पंचायत कल्याण कोष योजना: पंचायत प्रतिनिधियों के आश्रितों के लिए आर्थिक सहायता
पंचायत कल्याण कोष योजना

पंचायत कल्याण कोष Panchayat Kalyan Kosh

 

"पंचायत कल्याण कोष" योजना उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों और जनता के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए त्रिस्तरीय पंचायत के सभी सदस्यों के परिवारों या आश्रितों को पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु (आत्महत्या या आपराधिक कृत्यों में संलिप्तता के मामलों को छोड़कर) की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

पद पर रहते हुए पंचायत प्रतिनिधि की मृत्यु होने पर उनके परिवार या आश्रितों को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाएगी:

ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष: ₹10,00,000/-

जिला पंचायत के सदस्य: ₹5,00,000/-

क्षेत्र पंचायत के सदस्य: ₹3,00,000/-

ग्राम पंचायत के सदस्य: ₹2,00,000/-

 

महत्वपूर्ण बिंदु:

·         आवेदक मृतक पंचायत प्रतिनिधि का पारिवारिक सदस्य या आश्रित होना चाहिए।

·         पद पर रहते हुए पंचायत प्रतिनिधि (ग्राम पंचायत के प्रधान, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत के सदस्य) की मृत्यु होने पर सहायता प्रदान की जाती है।

·         पंचायत प्रतिनिधि द्वारा आत्महत्या या आपराधिक कृत्यों में संलिप्तता के मामलों में सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

 

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1.      मृतक पंचायत प्रतिनिधियों के परिवार के सदस्य या आश्रित सीधे उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://prdfinance.up.gov.in/self_registration_kalyankosh_ben के माध्यम से आवेदन करें।

2.      पंचायत कल्याण कोष पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान आश्रित को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट-1) में आवेदन पत्र भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

3.      जिला पंचायत राज अधिकारी आश्रित द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उनके लॉगिन आईडी से डाउनलोड करेंगे और गहन समीक्षा के बाद जिला मजिस्ट्रेट से अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

4.      जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमोदित होने के बाद, जिला पंचायत राज अधिकारी आवेदन पत्र को निधि हस्तांतरण के लिए अपने लॉगिन आईडी से पंचायती राज के निदेशक को अग्रेषित करेंगे।

 

आवश्यक दस्तावेज

1.      आवेदक का पहचान प्रमाण

2.      मृतक पंचायत प्रतिनिधि से संबंध का प्रमाण

3.      राशन कार्ड

4.      पंचायत प्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराएं

5.      स्वाभाविक मृत्यु की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र

6.      ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, क्षेत्र प्रमुख या क्षेत्र पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में खंड विकास अधिकारी द्वारा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य की मृत्यु की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र

7.      बैंक खाता विवरण/बैंक पासबुक

8.      निर्वाचित व्यक्ति के कार्यालय से प्रमाणीकरण अभिलेख

9.      आवश्यकतानुसार कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज


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