आवासीय विद्यालय योजना: श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा
उत्तर प्रदेश सरकार की आवासीय विद्यालय योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़े और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना श्रमिकों के बच्चों को बेहतर भविष्य देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आवासीय विद्यालय योजना Awasiya Vidyala Yojana
निर्माण श्रमिकों के साथ कार्य स्थल पर रहने वाले बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय शुरू करने की आवश्यकता को देखते हुए आवासीय विद्यालय योजना प्रस्तावित की गई है। योजना का उद्देश्य पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल और माध्यमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करके उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। आरंभ में आवासीय विद्यालय योजना इटावा, भदोही, कन्नौज, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, ललितपुर, बहराइच, गाजियाबाद, कानपुर, आजमगढ़, आगरा और मेरठ जिलों में संचालित की जा रही है। बाद में प्राप्त अनुभवों और आवश्यकताओं के आधार पर इस योजना का विस्तार अन्य जिलों में भी किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बेटे/बेटियों के लिए निःशुल्क आवासीय शिक्षा का प्रावधान है। इस योजना में निःशुल्क आवास, कपड़े, भोजन और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु:
· माता-पिता को पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना चाहिए।
· बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया
1. आवेदक को नीचे दिए गए कार्यालयों में जाना होगा: निकटतम श्रम कार्यालय, संबंधित तहसील के तहसीलदार, संबंधित विकास खंड के खंड विकास अधिकारी।
2. आवेदन पत्र प्राप्त करें और उसे पूरी तरह से भरें।
3. निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
4. आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा करें।
आवश्यक दस्तावेज
1. पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
2. अंशदान जमा करने का प्रमाण।
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