उत्तर प्रदेश कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना: ओ लेवल और CCC कोर्स के लिए फ्री ट्रेनिंग

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के तहत ओ लेवल और CCC कोर्स के लिए मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग के युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज।

Jun 18, 2025 - 22:13
उत्तर प्रदेश कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना: ओ लेवल और CCC कोर्स के लिए फ्री ट्रेनिंग
उत्तर प्रदेश कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना

कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना Computer Training Scheme

 

उत्तर प्रदेश सरकार ने कंप्यूटर पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। इस कार्यक्रम के तहत, आवेदक को कंप्यूटर में अधिकृत प्रशिक्षण प्राप्त होगा। इस योजना के कार्यान्वयन से यूपी राज्य सरकार को पात्र उम्मीदवारों तक पहुँचने और उन्हें कंप्यूटर साक्षरता प्रदान करने में मदद मिलेगी।

 

प्रशिक्षु के लिए दिशा-निर्देश/शर्तें

प्रशिक्षुओं का चयन जिलेवार लक्ष्य के विरुद्ध इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर किया जाएगा और शेष पात्र आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। आवेदकों को ऑनलाइन विकल्पों के आधार पर दी गई प्राथमिकताओं और निर्धारित संस्थानवार लक्ष्य के अनुसार जिले में चयनित संस्थानों में से संस्थान आवंटित किए जाएंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करनी होंगी:-

1.      पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के लिए आवेदन करने वाले ऐसे आवेदक, जिन्हें सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना जैसे छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आदि का लाभ नहीं मिल रहा हो।

2.      कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना (‘लेवल एवंसीसीसी) के अन्तर्गत चयनित विद्यार्थियों का पंजीयन किया जाएगा तथा उन्हें संस्था द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शुल्क पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रचलित मानदण्डों के अनुसार संबंधित संस्था को दिया जाएगा। पंजीकरण एवं प्रशिक्षण के लिए विद्यार्थियों को संस्था को कोई शुल्क नहीं देना होगा। नाइलिट (राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान) द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा का परीक्षा शुल्क प्रशिक्षु को नाइलिट को ऑनलाइन माध्यम से देना होगा।

3.      यदि कोई प्रशिक्षु बिना किसी उचित कारण के प्रशिक्षण पूर्ण होने से पूर्व प्रशिक्षण छोड़ता है, तो उसे सरकार को पंजीयन शुल्क देना होगा तथा वह भविष्य में उक्त योजना के लिए पात्र नहीं होगा।

4.      प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षुओं की 75% बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि कोई प्रशिक्षार्थी बिना किसी उचित कारण/सूचना के 15 दिन या उससे अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है, तो उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची का अभ्यर्थी शामिल कर लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षार्थी कोई दावा नहीं कर सकेगा।

 

5.      पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालितलेवल/’सीसीसीकम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षार्थी केवल एक बार ही पात्र होगा।

 

6.      सीसीसीकम्प्यूटर प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने के पश्चात प्रशिक्षार्थी अगले वित्तीय वर्ष मेंलेवल पाठ्यक्रम के लिए पात्र होगा, किन्तु एक बार प्रशिक्षार्थी द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त कर लेने के पश्चात उसेलेवल/’सीसीसीके लिए पुनः चयनित नहीं किया जाएगा।

 

कार्यक्रम विवरण

1.      कम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 1 माह अधिकतम 15,000/- रूपये प्रति प्रशिक्षार्थी (तीन चरणों में)

2.      सीसीसीकम्प्यूटर प्रशिक्षण के लिए 3 माह अधिकतम 15,000/- रूपये प्रति प्रशिक्षार्थी 3,500/- प्रति प्रशिक्षु

 

महत्वपूर्ण बिंदु:

1.      आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।

2.      बेरोजगार युवा जिन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण की हो।

3.      माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय 1,00,000/- रुपये या उससे कम होनी चाहिए।

 

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

1.      आधिकारिक वेबसाइट http://obccomputertraining.upsdc.gov.in पर लॉग इन करें।

2.      पंजीकरण के लिए अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें।

3.      सत्यापन के लिए उपयुक्त बॉक्स में ओटीपी दर्ज करें, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त होता है।

4.      उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें, जो मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ था।

5.      उपयुक्त फ़ील्ड में उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद लॉग इन करें।

6.      लॉग इन करने के बाद, उचित कॉलम में जानकारी दर्ज करें और दस्तावेज़ अपलोड करें (आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र, स्व-फोटोग्राफ, आदि।)

7.      अंत में आवेदन को सेव करने के बाद लॉक करें

8.      आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए, करें

9.      सभी संलग्नक संलग्न करें और संबंधित जिले के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करें।

 

आवश्यक दस्तावेज

1.      आय प्रमाण पत्र।

2.      जाति प्रमाण पत्र।

3.      इंटरमीडिएट अंक पत्र।

4.      आवेदक का फोटो।


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