उत्तर प्रदेश दिव्यांग पेंशन योजना: हर महीने ₹1000 की आर्थिक सहायता
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई दिव्यांग पेंशन योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को ₹1000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। जानिए पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज की पूरी जानकारी।

दिव्यांग पेंशन योजना Divyang Pension Yojana
राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह कुछ आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए पेंशन योजना शुरू की गई है। सरकार द्वारा उन्हें प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन राशि में समय-समय पर वृद्धि की जाती है। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति सशक्तीकरण विभाग द्वारा प्रति लाभार्थी 1,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
1. आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
2. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
3. न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता होनी चाहिए।
4. आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी पेंशन या किसी अन्य समान योजना के अंतर्गत पेंशन/अनुदान/सहायता प्राप्त करने वाला व्यक्ति तथा सरकारी संस्थाओं/गृहों में निःशुल्क भरण-पोषण प्राप्त करने वाला व्यक्ति पात्र नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक या उसके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा की परिभाषा के अंतर्गत है (वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080/- रुपये और शहरी क्षेत्रों में प्रति परिवार प्रति वर्ष 56,460/- रुपये निर्धारित है) अनुदान के लिए पात्र होंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
1. सबसे पहले आवेदक को आधिकारिक पोर्टल https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाना होगा।
2. यहाँ से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
3. आवेदन पत्र में, आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे:- व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण और विकलांगता का विवरण।
4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें (फोटो, आयु प्रमाण पत्र और विकलांगता प्रमाण पत्र)।
आवश्यक दस्तावेज
1. पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो
2. जन्म तिथि/आयु प्रमाण पत्र
3. विकलांगता प्रमाण पत्र
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