आधार, क्रेडिट कार्ड से लेकर शेयर बाजार तक, अक्टूबर में ये बड़े बदलाव होंगे लागू

New Rules form October 1 : अक्टूबर की शुरुआत कई अहम बदलावों के साथ होने जा रही है। 1 अक्टूबर से विभिन्न क्षेत्रों में नियमों में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर आम जनता की वित्तीय योजनाओं और लेन-देन पर पड़ेगा। आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शेयर बाजार, बीमा योजनाओं और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में हो रहे ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं। आइए इन बदलावों पर एक नजर डालते हैं:

Sep 30, 2024 - 09:46
आधार, क्रेडिट कार्ड से लेकर शेयर बाजार तक, अक्टूबर में ये बड़े बदलाव होंगे लागू
आधार, क्रेडिट कार्ड से लेकर शेयर बाजार तक, अक्टूबर में ये बड़े बदलाव होंगे लागू

New Rules form October 1 : अक्टूबर की शुरुआत कई अहम बदलावों के साथ होने जा रही है। 1 अक्टूबर से विभिन्न क्षेत्रों में नियमों में बड़े बदलाव लागू होंगे, जिनका सीधा असर आम जनता की वित्तीय योजनाओं और लेन-देन पर पड़ेगा। आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शेयर बाजार, बीमा योजनाओं और म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में हो रहे ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं। आइए इन बदलावों पर एक नजर डालते हैं:

आधार एनरोलमेंट नंबर से नहीं होंगे जरूरी काम

1 अक्टूबर से आधार से जुड़े कुछ नए नियम लागू होंगे। अब पैन कार्ड बनवाने या टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार एनरोलमेंट नंबर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी अनिवार्य होगी। इससे फर्जी आधार नंबर के उपयोग पर रोक लगेगी और सही दस्तावेज़ की जांच सुनिश्चित होगी।

HDFC बैंक ने रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने की लिमिट तय की

HDFC बैंक ने अपने Infinia क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए 1 अक्टूबर से रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने की नई लिमिट लागू की है। अब Infinia कार्ड धारक हर तिमाही में केवल एक ऐपल प्रोडक्ट के लिए ही रिवार्ड पॉइंट का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा तनिष्क वाउचर्स के रिडीम्पशन पर भी एक तिमाही में 50,000 पॉइंट्स की सीमा तय की गई है।

कर्ज लेने वालों को KFS पर मिलेगा लोन रेट स्टेटमेंट

अब कर्ज लेने वालों के लिए लोन की लागत समझना आसान हो जाएगा। 1 अक्टूबर से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा की-फैक्ट्स स्टेटमेंट (KFS) जारी किया जाएगा। यह स्टेटमेंट सरल और समझने में आसान होगा, जिसमें लोन की सभी शर्तों, शुल्क और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी।

प्री-मैच्योर पॉलिसी पर मिलेगा रिफंड

बीमा पॉलिसीधारकों के लिए एक राहत की खबर है। 1 अक्टूबर से अगर कोई व्यक्ति अपनी बीमा पॉलिसी को पहले साल के बाद बंद करता है, तो उसे उसके प्रीमियम का आंशिक रिफंड मिलेगा। पहले ऐसी स्थिति में पूरा प्रीमियम छोड़ना पड़ता था।

NRI और बच्चों के PPF खातों के नियमों में बदलाव

नॉन-रेसिडेंट इंडियन्स (NRIs) और बच्चों के PPF खाते से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से इन खातों पर अब कोई ब्याज नहीं मिलेगा। पहले इन खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दर मिलती थी, जो अब बंद हो जाएगी।

म्यूचुअल फंड यूनिट के री-परचेज पर 20% TDS हटेगा

1 अक्टूबर से म्यूचुअल फंड या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (UTI) द्वारा यूनिट्स की री-परचेज पर 20% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) हटा दिया जाएगा। इस बदलाव से निवेशकों पर टैक्स का बोझ कम होगा, जिससे म्यूचुअल फंड में निवेश करना आसान होगा।

शेयरहोल्डर्स पर बढ़ेगा टैक्स का बोझ

शेयर बायबैक से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। 1 अक्टूबर से शेयर बायबैक प्रक्रिया में टैक्स की जिम्मेदारी कंपनियों से हटकर शेयरहोल्डर्स पर आ जाएगी। अब बायबैक पर होने वाली आय पर टैक्स चुकाना होगा, जिससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ जाएगा।

बोनस शेयर क्रेडिट और ट्रेडिंग में आएगी तेजी

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 1 अक्टूबर से बोनस शेयर्स क्रेडिट और ट्रेडिंग प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब बोनस शेयर्स की ट्रेडिंग रिकॉर्ड डेट के 2 दिन बाद ही शुरू हो जाएगी, जिससे शेयरधारकों को जल्दी लाभ मिलेगा।

इन सभी बदलावों का सीधा असर आम जनता के वित्तीय लेन-देन, निवेश और बचत पर पड़ेगा। इसीलिए इन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपनी योजनाएं बनाना जरूरी हो गया है।



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