Vijay Shah Case: Colonel Sofia Remark Sparks Legal Action
BJP नेता विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन बताया, अब उनके खिलाफ केस दर्ज। जानें कितनी सज़ा हो सकती है।

"आतंकी की बहन कहने की कीमत कितनी पड़ेगी?" BJP मंत्री विजय शाह पर केस दर्ज, जानें कितना हो सकता है सज़ा का खतरा
मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और BJP नेता विजय शाह एक विवादित बयान देकर बुरी तरह घिर गए हैं। उन्होंने सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को सार्वजनिक मंच से "आतंकी की बहन" कह दिया था, जिसके बाद उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब सवाल उठ रहे हैं — क्या ये सिर्फ बयानबाज़ी थी या कानूनन बड़ी मुश्किल?
बयान जिसने बवाल खड़ा कर दिया
विजय शाह का यह बयान उस समय सामने आया जब वे मंच से भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा:
“जिस सोफिया कुरैशी को सेना में सम्मान मिला है, वो दरअसल आतंकियों की बहन है।”
इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और चारों ओर से आलोचना शुरू हो गई।
क्या है मामला और कितनी हो सकती है सज़ा?
धारा 153A (समुदायों के बीच नफरत फैलाना) और धारा 505 (अफवाह फैलाने) जैसी धाराओं के तहत विजय शाह पर मामला दर्ज किया गया है।
कानूनी जानकारों के मुताबिक:
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धारा 153A के तहत 3 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।
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धारा 505 के तहत 1 साल से 3 साल तक की जेल संभव है।
अगर ये साबित होता है कि बयान से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश हुई, तो सज़ा और कड़ी हो सकती है।
कौन हैं कर्नल सोफिया कुरैशी?
कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना की एक सम्मानित अधिकारी हैं। वे UN Peacekeeping Mission में भारत का नेतृत्व कर चुकी हैं। विजय शाह का यह बयान न सिर्फ सेना का अपमान माना जा रहा है, बल्कि एक महिला अधिकारी के लिए भी अपमानजनक है।
सियासत गरमाई, विपक्ष का हमला
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस बयान की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने भी सवाल पूछा —
"क्या अब देश की सेना में सेवा करना भी राजनीति का शिकार होगा?"