Baba Ramdev Controversy News : SC से रामदेव को फिर फटकार, कोर्ट ने खारिज किया माफीनामा, कार्रवाई की भी दी चेतावनी
Baba Ramdev News: सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई हुई. जहां बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए.
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सुप्रीम कोर्ट में आज पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुनवाई हुई. जहां बाबा रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में पेश हुए. इस मामले की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रामदेव और उनके साथी के खिलाफ टिप्पणी की है.
कोर्ट ने माफीनामा नहीं किया स्वीकार
पतंजलि के कर्ताधर्ता बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के कोरोना के दौरान भ्रामक विज्ञापन करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि आपने तीन बार हमारे आदेशों की अनदेखी की है. अब आप आने वाले नतीजों के लिए तैयार रहें.
कोर्ट ने कहीं ये बड़ी बातें
सुनवाई के दौरान जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि इस हलफनामे के जरिए धोखाधड़ी की जी रही है, और इसे किसने तैयार किया है?. जिसके बाद जस्टिस कोहली ने कहा कि आपको हलफनामा ऐसे नहीं देना चाहिए था. वहीं इस पर कोर्ट ने बाबा रामदेव को फटकार लगाते हुए कहा कि चूक बहुत छोटा शब्द है और हम इस पर फैसला करेंगे. आपने हमारे आदेश के बाद भी, मामले को इतना हल्का लिया है. इसीलिए हम हलफनामे को ठुकरा रहे हैं ये केवल कागज का टुकड़ा है.
2 अप्रैल को मामले में हुई थी सुनवाई
भ्रामक विज्ञापन मामले में इससे पहले 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने सुनवाई की थी. जिसमें पतंजलि की तरफ से सुनवाई के दौरान माफीनामा दिया गया था. कोर्ट ने उस दिन भी पतंजलि को फटकार लगाई थी. और कहा था कि ये माफीनामा सिर्फ खानापूर्ति के लिए है. आपके अंदर माफी का भाव ही नहीं है. बता दें कि 2 अप्रैल को हुई इस सुनवाई में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण कोर्ट के भीतर हाथ जोड़ते नजर आए थे.
क्या है पूरा मामाला?
इंडियन मेडिकल एसोसिएश ने पतंजिल पर कोविड-19 वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार करने के आरोप लगाए थे. जिसके बाद 17 अगस्त 2022 में IMA ने पतंजलि के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कराई थी. इस पर अदालत ने पतंजलि को झूठा प्रचार ना करने की चेतावनी भी दी थी. साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस मामले पर जवाब देने को भी कहा था.
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