महाराष्ट्र में जन सुरक्षा बिल पास: माओवादियों पर नकेल कसने की तैयारी

महाराष्ट्र विधानसभा में जन सुरक्षा बिल पास हो गया है, जिससे माओवादियों और उग्रवादी संगठनों पर कठोर कार्रवाई संभव हो सकेगी। इस बिल के तहत पुलिस को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बने लोगों पर बिना आरोप के भी कार्रवाई की जा सकेगी।

Jul 11, 2025 - 20:21
महाराष्ट्र में जन सुरक्षा बिल पास: माओवादियों पर नकेल कसने की तैयारी
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महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने माओवादियों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। बीते दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के शासन वाली राज्य सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में एक नया और जरूरी बिल पास किया है। इस बिल का नाम है स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल। ये बिल माओवादियों से राज्य और नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर लाया गया है। इस बिल के तहत महाराष्ट्र पुलिस को अतिरिक्त पावर और अधिकार दिए जाएंगे जिससे पुलिस प्रशासन राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े फैसले ले सके।

महाराष्ट्र में पास हुआ नया बिल

महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की कैबिनेट में एक अहम बिल पेश किया। ये बिल जन सुरक्षा बिल के नाम से जाना जाएगा। इस बिल को बीते दिन विधानसभा से पास कर दिया गया है। इस बिल का उद्देश्य राज्य को माओवादियों से सुरक्षा प्रदान करना है। इस बिल के तहत महाराष्ट्र पुलिस को पहले से ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। बिल के पास होने के बाद अब पुलिस राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने पर किसी शख्स को बिना आरोप के तुरंत हिरासत में ले सकती है। 

क्या है जन सुरक्षा बिल?

महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि “ये कानून वामपंथी के साथ उग्रवादी सोच को बढ़ाने वाले संगठनों पर कार्यवाई के लिए जरूरी है. सीएम फडणवीस ने बताया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीस और झारखंड में ये कानून पहले से है. महाराष्ट्र पुलिस को वामपंथी, उग्रवादियों के खिलाफ एक्शन लेने में समस्या का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए इस कानून को लाया गया है.”

जन सुरक्षा बिल से जुड़ी कुछ खास बातें निम्नवत हैं–

  1. ये बिल एक गैर जमानती है.
  2. आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का है मकसद.
  3. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने पर बिना आरोप के हिरासत में लिया जा सकता है.
  4. देश के दूसरे कुछ राज्यों में ये कानून मौजूद है.
  5. इस कानून में सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी जांच करेंगे.
  6. चार्जशीट ADG लेवल के अधिकारियों की मंजूरी के बाद ही दाखिल होगी.
  7. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे संगठनों पर तुरंत कार्यवाई की जा सकेगी.
  8. संगठनों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर सकते हैं.

मुश्किलों के बाद पास हुआ जन सुरक्षा बिल

महाराष्ट्र सरकार बीते कुछ समय से इस बिल पर काम कर रही थी। महाराष्ट्र के कुछ जिले नक्सलियों से बुरी तरह प्रभावित हैं, जिनका असर युवाओं पर पड़ रहा है। इसके मद्देनजर फडणवीस सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इस जन सुरक्षा बिल को विधानसभा में सामने रखा था. लेकिन विपक्ष की तरफ से इस बिल का भारी विरोध किया गया। इसके बाद बिल को विधानसभा की जॉइंट सेलेक्ट कमेटी (JSC) के पास भेज दिया गया. अब 6 महीने बाद 10 जुलाई को ये बिल विधानसभा में फिर से पेश किया गया. बहुमत के आधार पर बिल पास कर दिया गया.

क्या है माओवादी संगठन?

माओवादिओं को नक्सली भी कहते हैं. ये संगठन सरकारी विरोधी काम करता है. मार्क्सवादी-लेनिनवादी सोच पर माओवादी काम करते हैं. इन संगठनों से देश के विकास में रुकावट आती है. भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये संगठन काम कर रहा है.


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