उत्तर प्रदेश विकलांगता की रोकथाम हेतु सर्जिकल अनुदान योजना: पाएं ₹6 लाख तक की सहायता
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही "विकलांगता की रोकथाम के लिए सर्जिकल अनुदान योजना" के तहत जरूरतमंद दिव्यांगजनों को ₹6 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता नेत्र, श्रवण, आर्थोपेडिक और कुष्ठ रोग से जुड़ी सर्जरी के लिए दी जाती है। जानिए पात्रता, प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज।

विकलांगता की रोकथाम के लिए सर्जिकल अनुदान Surgical Grant For The Prevention Of Disability
इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और असहाय विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता की रोकथाम के लिए सर्जिकल सहायता प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को अधिकतम 6,00,000/- रुपये प्रदान किए जाएंगे।
वित्तीय अनुदान निम्नलिखित चिकित्सा उपचार के लिए प्रदान किया जाएगा:
नेत्रहीन विकलांगों के लिए सर्जरी।
i. इंट्राओकुलर लेंस प्रत्यारोपण।
ii. क्रेनियोप्लास्टी।
iii. कपाल की मरम्मत
श्रवण बाधितों के लिए सर्जरी।
i. कोक्लियर प्रत्यारोपण।
ii. टिम्पेनिक झिल्ली की मरम्मत।
iii. मास्टॉयड सर्जरी।
आर्थोपेडिक रूप से विकलांगों के लिए सर्जरी
i. एस.पी. नेल ऑपरेशन।
ii. ऑर्थोसिस।
iii. कृत्रिम कृत्रिम अंग।
iv. बाहरी निर्धारण।
v. प्रतिस्थापन प्रत्यारोपण।
vi. घुटने, कूल्हे और टखने के सुधार के लिए सर्जरी।
vii. कंधे, कोहनी और कलाई की सुधार सर्जरी।
viii. पोलियो के बाद सुधार सर्जरी।
ix. संकुचन की मरम्मत।
x. लिगामेंट की मरम्मत।
xi. टेंडन ट्रांसप्लांट।
xii. सॉफ्ट टिश्यू रिलीज सर्जरी।
xiii. संकुचन सुधार सर्जरी।
xiv. एलिजारोब लैंडिंग और सुधारात्मक सर्जरी।
कुष्ठ रोग से ठीक हुई विकलांगता
i. हाथ की पुनर्निर्माण सर्जरी।
ii. पैर की पुनर्निर्माण सर्जरी।
महत्वपूर्ण बिंदु:
1. आवेदक/आवेदक के अभिभावक की वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
3. आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए या कम से कम 5 वर्षों से राज्य का निवासी होना चाहिए।
4. किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
1. पेज संख्या 18 से आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
2. आवेदन पत्र भरें
3. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे
(क) सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र
(ख) वार्षिक आय प्रमाण पत्र (सभी स्रोतों से)
(ग) राजकीय अस्पताल के अधीक्षक/प्रभारी द्वारा सर्जरी का अनुमानित व्यय विवरण
4. आवेदन पत्र जिला विकलांग कल्याण अधिकारी को संस्तुति सहित प्रस्तुत करें, जिसके माध्यम से आवेदन पत्र संस्तुति सहित निदेशक को भेजा जाएगा।
5. आपातकालीन स्थिति में आवेदन पत्र सीधे निदेशक को भेजा जा सकता है।
आवश्यक दस्तावेज
1. फोटो
2. पहचान प्रमाण
3. आय प्रमाण
4. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण पत्र
5. वार्षिक आय प्रमाण पत्र (सभी स्रोतों से)
6. राजकीय अस्पताल के अधीक्षक/प्रभारी द्वारा सर्जरी का अनुमानित व्यय विवरण
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