2008 के सिलसिलेवार विस्फोट मामले में आरोपियों को जमानत से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्फोट में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 135 लोग घायल हो गए थे।

Apr 30, 2024 - 13:34
2008 के सिलसिलेवार विस्फोट मामले में आरोपियों को जमानत से इनकार
2008 के सिलसिलेवार विस्फोट मामले में आरोपियों को जमानत से इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 में दिल्ली में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में तीन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्फोट में 26 लोगों की मौत हो गई थी और 135 लोग घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की खंडपीठ ने आरोपी मुबीन कादर शेख, साकिब निसार और मंसूर असगर पीरभॉय को जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पीठ ने मुकदमे की कार्यवाही में देरी को देखते हुए ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की सप्ताह में कम से कम दो बार सुनवाई होनी चाहिए। वर्तमान में सुनवाई प्रत्येक शनिवार को होती है। अदालत ने मुकदमे की जटिलता का उल्लेख करते हुए कहा कि 497 गवाहों में से 198 को हटा दिया गया था। 282 से पूछताछ की गई है और अभी 17 से पूछताछ किया जाना है।

आईएएनएस सीबीटी



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