कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल में बंद अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी।

Oct 29, 2024 - 20:08
कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल में बंद अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल में बंद अभिनेता दर्शन की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

बेंगलुरु : कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति एम. नागाप्रसन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ बुधवार को जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगी।

जेल में बंद अभिनेता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सी.वी. नागेश ने कहा कि दर्शन पीठ में गंभीर दर्द से पीड़ित हैं, जिससे उनके पैर सुन्न हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो दर्शन को और भी स्वास्थ्य संबंधी समस्‍याओं का सामना करना पड़ सकता है।

नागेश ने बताया कि डिस्क में एक समस्या है, जो रक्त प्रवाह में बाधा डाल रही है, इससे दर्शन के लिए सर्जरी जरूरी हो गई है, क्योंकि इसका इलाज अन्य तरीकों से नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जब प्रारंभिक जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, तब स्वास्थ्य मुद्दे का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन उसके बाद से उनकी हालत बिगड़ती चली गई, इसके कारण उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत मांगनी पड़ी।

उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का अधिकार है और इन परिस्थितियों में आरोपों की परवाह किए बिना जमानत दी जानी चाहिए।

नागेश ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का भी हवाला दिया जो इस अधिकार का समर्थन करते हैं।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) प्रसन्ना कुमार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि दर्शन की जांच करने वाले डॉक्टरों ने केवल भविष्य में संभावित जटिलताओं का संकेत दिया था।

पिछली रिपोर्ट में डॉक्टरों ने कहा था कि फिलहाल कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है।

कुमार ने बताया कि दर्शन के कूल्हे में समस्या थी, लेकिन अब वह स्थिर हो गया है।

उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर की रिपोर्ट में सर्जरी, उपचार की अवधि और सर्जरी के स्थान के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं है।

वकील नागेश ने स्पष्ट किया कि दर्शन मैसूर के मूल निवासी हैं और पहले भी वहां अपोलो अस्पताल में इलाज करा चुके हैं, जहां उनका दोबारा इलाज कराने का इरादा है।

उन्होंने कहा कि मामले का कोई भी गवाह मैसूर का नहीं है।

बेंच ने कहा कि विचाराधीन कैदियों को भी स्वास्थ्य का अधिकार है और स्वास्थ्य रिपोर्ट पर विचार करने के बारे में एसपीपी से सवाल किया।

दर्शन को दिवाली से पहले जमानत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कर्नाटक उच्च न्यायालय बुधवार को उनकी अपील याचिका पर सुनवाई करेगा।

विशेषज्ञों ने भी संकेत दिया कि जेल में बंद अभिनेता को स्वास्थ्य आधार पर जमानत मिलने की पूरी संभावना है।

दर्शन की पत्नी, बेटा और परिवार तथा प्रशंसक उनकी रिहाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वह चार महीनों से जेल में बंद हैं।

दर्शन, उनकी दोस्‍त पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य को चित्रदुर्ग से रेणुकास्वामी का अपहरण और हत्या के आरोप में 11 जून को गिरफ्तार किया गया था।

दर्शन का प्रशंसक रेणुकास्वामी पवित्रा गौड़ा के साथ उनके रिश्ते को लेकर नाराज था।


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Shivraj Singh This is Shivraj Singh Palara With over 02 years of experience in the field of journalism,Shivraj Singh Palara heads the editorial operations of the Bharat Update as the Executive Writer.