यूजीसी-नेट 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मामले में हस्तक्षेप करने से किया इनकार
केंद्र द्वारा यूजीसी-नेट 2024 की परीक्षा को रद्द करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है.

UGC-NET Exam 2024 : इसके साथ ही को कोर्ट का कहना है कि इससे "अनिश्चितता" और "पूर्ण अराजकता" बढ़ेगी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा व न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने इस मामलों को लेकर कहा है कि " ये परीक्षा 18 जून को आयोजित हुई थी और 19 जून को इसे रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद अब परीक्षा 21 अगस्त को निर्धारित है. "
पीठ ने आगे कहा कि "इस याचिका में सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है." कोर्ट का कहना है कि "वर्तमान चरण में इस याचिका पर विचार करने से अनिश्चितता और अराजकता बढ़ेगी. 21 अगस्त को होने वाली परीक्षा में नौ लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे. इसलिए इतनी देरी से इस परीक्षा को रद्द करने को नौती नहीं दी जा सकती."
शीर्ष अदालत का कहना है कि परीक्षा में शामिल होंने वाले छात्रों को अब इस परीक्षा को लेकर निश्चितता होनी चाहिए. बता दें कि केंद्र सरकार ने कथित प्रश्नपत्र लीक होने के बाद 19 जून को यूजीसी-नेट 2024 की परीक्षा को रद्द कर दिया था और 21 अगस्त कोल दोबारा परीक्षा करवाने की बात कही थी. इसके साथ ही सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.