"राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक सहायता योजना की पूरी जानकारी"

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS) का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को उनके कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस लेख में आपको योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज़ और मुआवजे की राशि जैसी सभी जानकारी विस्तार से दी गई है।

Jun 13, 2025 - 19:06
"राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना: उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक सहायता योजना की पूरी जानकारी"

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है. इतने बड़े राज्य के निवासियों के लिए सरकार भी तत्पर है. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नागरिकों के जीवन यापन और उनकी आजीविका से जुड़े कई विकास कार्यक्रम चलाये हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई छोटी बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश के लोगों के हिट में चलायी हैं. इन योजनाओं में विकास योजनाओं के साथ ही रोजगार और रहने की सुविधाएँ भी यूपी सरकार दे रही है. आपको बता दें कि योगी सरकार ने कुल 45 योजनाएं राज्य स्तर पर शुरू कीं हैं जो लोगों के हितार्थ कार्य कर रहीं हैं.

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी आपको इस लेख में दी जा रही है.

 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ( एनएफबीएस NFBS)

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की शुरुआत यूपी सरकार ने जनवरी 2016 में की थी। इस योजना के तहत जिन परिवारों ने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है, उन्हें मुआवजे के तौर पर एकमुश्त राशि मिलेगी। मुआवजे का दावा करने के लिए व्यक्ति को योजना के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। पूरी आवेदन प्रक्रिया केवल ऑनलाइन उपलब्ध है। योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है।

  • इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:-
  •   एनएफबीएस योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए है। योजना का लाभ उठाने के लिए, परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में 56,450/- रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • अगर परिवार के मुख्य कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के अगले मुखिया को उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आवेदक 18 वर्ष से कम यानी नाबालिग है या 60 वर्ष से अधिक यानी बूढ़ा है, तो आवेदक को मुआवजा राशि नहीं मिल सकती है।
  •  मुआवजे की राशि 30,000/- रुपये तय की गई है, जो पहले की मुआवजा राशि 20,000/- रुपये से बढ़ गई है।

·         मुआवजे की राशि केवल परिवार के मुख्य कमाने वाले या परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद ही प्रदान की जाएगी।

 

आवेदन प्रक्रिया

  • आवेदकों को आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in/NFBS2022_23/index.aspx पर जाना होगा।
  • आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
  • भरे हुए फॉर्म को जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करें।
  • आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।

 

आवश्यक दस्तावेज़

  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड।
  • गरीबी रेखा से नीचे का राशन कार्ड (नीला कार्ड)
  • निवास प्रमाण।

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on Bharat Update. Follow Bharat Update on Facebook, Twitter.

Bharat Update Bharat Update is a platform where you find comprehensive coverage and up-to-the-minute news, feature stories and videos across multiple platform. Email: digital@bharatupdatenews.com